शिमला.हिमाचल हाईकोर्ट ने एचपीसीए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, पीआरओ संजय शर्मा और गौतम ठाकुर को बड़ा झटका दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने धर्मशाला में दर्ज भ्रष्टाचार के मामले को निरस्त करने के लिए अनुराग समेत अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को वीरवार को खारिज कर दिया। अब इन सभी के खिलाफ विशेष न्यायाधीश कांगड़ा (धर्मशाला) की अदालत में भ्रष्टाचार मामले पर ट्रायल चलेगा।
सभी आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दायर की जा चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से आगामी ट्रायल पर रोक के कारण मामले पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। एचपीसीए के पदाधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने अधिकारियों से मिलकर स्टेडियम के लिए सरकारी भूमि पर बने सरकारी कॉलेज के भवन को गिराया था। 3 अक्टूबर 2013 को विजिलेंस ने धर्मशाला में अनुराग अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।
स्टेडियम बनाने के लिए सरकारी इमारत तोड़ जमीन पर कब्जा
अनुराग, संजय और गौतम ने भ्रष्टाचार के मामले को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट याचिकाएं दायर की थी। उन्होंने सीएम वीरभद्र पर दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाया था। वीरवार को हाईकोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से असहमति जताते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि निचली अदालत हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले से प्रभावित हुए बगैर ही ट्रायल को आगे बढ़ाए।
अनुराग, संजय और गौतम ने भ्रष्टाचार के मामले को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट याचिकाएं दायर की थी। उन्होंने सीएम वीरभद्र पर दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाया था। वीरवार को हाईकोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से असहमति जताते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि निचली अदालत हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले से प्रभावित हुए बगैर ही ट्रायल को आगे बढ़ाए।