नैनीताल : हाई कोर्ट ने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार को पहला झटका देते हुए बदरी केदार मंदिर समिति को भंग करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को मंगलवार तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मंदिर समिति सदस्य दिनकर बाबुलकर ओर दिवाकर चमोली ने याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी। कहा कि सरकार द्वारा बिना शिकायत तथा बिना वजह समिति को भंग किया गया। जिससे यात्रा तैयारियां प्रभावित हुई हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में हुई।