झारखंड की राजधानी रांची में मच्छरों के प्रकोप मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. कोर्ट ने रांची नगर निगम से पूछा कि वे मच्छरों के बढ़ते प्रकोप पर रोक लगा सकते हैं या नहीं.
न्यायाधीश ने कहा कि जब हाईकोर्ट के जज ही मच्छरों के प्रकोप से प्रभावित हैं तो जनता का क्या होगा. कोर्ट ने रांची नगर निगम से 10 अप्रैल तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि रांची में तालाबों को भरकर उस पर तालाब बनाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में रांची नगर निगम और आरआरडीए ने शपथपत्र दायर किया.
उनके शपथपत्र पर प्रार्थी को अपना जवाब कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. पूर्व में कोर्ट ने आरएमसी और आरआरडीए को राजधानी में घट रही तलाबों की संख्या पर रोक लगाने के याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया है.
सफाई के मामले में कोर्ट की टिप्पणी के बारे में अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने सरकार से पुछा है कि क्यों नहीं झारखंड में सालभर स्वच्छता व्यस्था बहाल की जा सकती है. उन्होंने सरकार को इस बिन्दू पर लिखित जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की गई है.