गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को हत्या के प्रयास मामले में दोषमुक्त करार दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में बहस पूरी कर ली गई थी। 17 मई को फैसले के लिए तारीख निर्धारित की गई थी। बुधवार को जब मामले पर फैसला आया तो मुख्तार अंसारी को राहत मिली है। इस केस में मुख्तार को दोषमुक्त करार दिया गया है। हालांकि, इस मामले में राहत के बाद भी माफिया का अभी जेल से निकलना संभव नहीं होगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में भी भी सुनवाई को पूरी कर ली है। मुख्तार अंसारी की ओर से अपना पक्ष रखा गया है। इस मामले में 20 मई की तारीख निर्धारित की गई है।
2009 में दर्ज हुआ था केस
मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 2009 में हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया। इन दोनों केस को गैंगचार्ट में शामिल किया गया। इसके आधार पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।