दिल्ली के MCD में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों से ये बात स्पष्ट है कि मनोनित पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग का हक नहीं है. MCD में मेयर का चुनाव टल गया है. आम आदमी पार्टी से पेश वकील ने पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का हक देने का मुद्दा उठाया और कहा कि गुरुवार को चुनाव होना है. कोर्ट ने चुनाव को स्थगित करने के संकेत दिए हैं. कोर्ट मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी.