इलाहाबाद: याचिकाकर्ता को 11 वर्ष तक मुकदमेबाजी में उलझाने और तथ्यों के विपरीत रिपोर्ट देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। मामला जमीन बिक्री पर स्टॉम्प शुल्क की कमी से संबंधित है। इस मामले में सरकार हर्जाना राशि दोषियों से वसूल सकती है।
मामले में नये सिरे से निर्णय लेने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। मामले में देवरिया की याचिकाकर्ता जानकी देवी ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस एस पी केशरवानी की एकलपीठ में सुनवाई हुई।