पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी कर कुछ श्रेणी के वाहनों को छोड़कर सभी तरह के वाहनों पर लालबत्ती के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. शनिवार को राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वीआईपी संस्कृति खत्म करने की दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है.
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना के साथ ही वाहनों पर लाल या नीली बत्ती के इस्तेमाल संबंधित इससे पहले जारी सभी अधिसूचनाएं रद्द हो गईं. नई अधिसूचना के मुताबिक राज्य के कुछ ही गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों पर लालबत्ती का इस्तेमाल हो सकेगा, जिनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री , पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रोटोकाल के तहत आने वाले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के वाहन शामिल हैं.
इनके अलावा केंद्र द्वारा संबंधित राज्यों में लालबत्ती के लिए अधिकृत अधिकारियों के वाहन पर लालबत्ती का इस्तेमाल हो सकेगा. इन अधिकृत अधिकारियों के वाहनों के साथ चलने वाले एस्कॉर्ट्स के वाहनों पर नीली बत्ती का इस्तेमाल हो सकेगा.